Complete lockdown in Haryana for 7 days from 3rd May । हरियाणा में एक हफ्ते का लगा संपूर्ण लॉकडाउन, जानिए गाइडलाइंस

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हरियाणा में एक हफ्ते का लगा संपूर्ण लॉकडाउन, जानिए गाइडलाइंस- India TV Hindi

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हरियाणा में एक हफ्ते का लगा संपूर्ण लॉकडाउन, जानिए गाइडलाइंस

हरियाणा: हरियाणा में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई से एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर राज्य में तीन मई से एक सप्ताह का लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की। इससे पहले राज्य के नौ जिलों में सप्ताहांत कर्फ्यू लागू किया गया था। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। 

ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा

राज्य के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रविवार को ट्वीट किया, ”तीन मई से पूरे राज्य में सात दिन का लॉकडाउन लागू किया जाएगा।” हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोजाना लगभग 15,000 मरीज सामने आ रहे हैं। इसकी चेन तोड़ना ज़रूरी है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 3 मई से एक सप्ताह के लिए राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारा ऑक्सीजन का कोटा केंद्र द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहले हमें केंद्र से 161 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा मिलता था जिसे बढ़ाकर 257 मीट्रिक टन कर दिया गया है। ऑक्सीजन की समस्या का काफी हद तक समाधान हो गया है।

पहले 9 जिलों में लगा था लॉकडाउन

बता दें कि, इससे पहले बीते शुक्रवार को प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। हरियाणा में 30 अप्रैल को रात 10 बजे से 3 मई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई थी। यह लॉकडाउन पंचकूला, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में लगाया गया था लेकिन अब सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है।

इमरजेंसी सेवाओं को रहेगी छूट

हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों के अंदर रहना होगा। लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर छोड़ने या पैदल चलने, वाहन से आवाजाही करने या सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को पाबंदियों से छूट दी गई है।


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